गुजरात में गोहत्या मामले में तीन लोगों को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना

गुजरात में गोहत्या मामले में तीन लोगों को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना

प्रेषित समय :17:27:40 PM / Wed, Oct 28th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

गुजरात. कलोल स्थित सत्र न्यायालय ने गोहत्या से जुड़े एक मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 3 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह मामला अगस्त 2024 में पुलिस की छापेमारी के दौरान 277 किलोग्राम गोमांस बरामद होने से जुड़ा है।

अदालत ने सुनवाई के बाद तीन आरोपियों को गुजरात पशु संरक्षण कानून और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी माना। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बरामद मांस की कीमत करीब 55 हजार रुपये आंकी गई थी। मामले में पुलिस ने कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से तीन को अदालत ने दोषी ठहराया।

छापेमारी में मिला था 277 किलो मांस

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक, 22 अगस्त 2024 को पुलिस ने जामला गांव में एक मकान पर छापा मारा था। कार्रवाई के दौरान 277 किलोग्राम गोमांस के अलावा कथित तौर पर गोहत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और मांस ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला वाहन भी बरामद किया गया।

जांच में यह बात सामने आने का दावा किया गया कि आरोपी बरामद मांस को बेचने की तैयारी में थे। मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

फैसले में गो-संरक्षण के महत्व का उल्लेख

सजा सुनाते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी.आर. राजपूत ने गायों के सांस्कृतिक महत्व और उनके संरक्षण से जुड़े पहलुओं का उल्लेख किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कानून के उल्लंघन के मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पशु संरक्षण से जुड़े कानूनों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। इस मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाए जाने के बाद कानूनी कार्रवाई का यह चरण पूरा हुआ।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-