नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं. इसके तहत मेट्रो रेल सेवाओं को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जायेगा. वहीं 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी. स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट मिली है. गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है. कंटेंमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति होगी. हालांकि ऐसा करने के लिये अभिभावकों की लिखित सहमति लेना आवश्यक होगा. इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किये बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी. ये दिशा-निर्देश एक सितंबर से लागू होंगे और 30 सितंबर तक प्रभावी होंगे.
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