नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के आसपास 48 हज़ार झुग्गियों को अगले 3 महीने में हटाने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि कोई कोर्ट झुग्गियों को हटाने पर रोक का आदेश न दे. ऐसा आदेश दिया भी जाता है तो वो लागू नहीं होगा. इसमें किसी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी न होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि झुग्गियों को हटाए जाने के दौरान कोई भी दखल नहीं देगा, न तो राजनीतिक और न ही किसी तरह का दखल बर्दाश्त किया जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी कोर्ट अतिक्रमण को हटाए जाने के खिलाफ स्टे ऑर्डर भी जारी नहीं करेगा.

कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होगा- SC

2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रेलवे ट्रैक के सेफ्टी जोन से झुग्गियों को हटाने का आदेश जारी किया था. उस दौरान काफी पॉलीटिकल ड्रामा हुआ था और सभी राजनीतिक पार्टियां झुग्गी में रहने वाले लोगों के समर्थन में उतर आई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

बैठक कर लिया जाए फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार, रेलवे और संबंधित नगर निगमों के सभी हितधारकों की बैठक की जाए. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार ट्रस्ट (DUISB) की बैठक अगले सप्ताह बुलाई जाए और काम शुरू किया जाए. अपेक्षित राशि का 70% रेलवे वहन करेगी और 30% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा.

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