जबलपुर. ट्रेन की चेन खींचकर रोकने में गर्व समझने वालों के विरुद्ध अब रेल सुरक्षा बल ने कमर कस ली है. इसके तहत पहले चरण में  यात्री रेल गाडिय़ों की समयबद्धता को बनाये रखने के लिये रेल सुरक्षा बल द्वारा जबलपुर मण्डल में अलार्म चैन पुलिंग (एसीपी) हेतु संवेदनशील एरिया के आसपास स्थित ग्रामों में जाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय नागरिकों को बिना उचित कारण एसीपी ना करने के संबंध में जानकारी दी जा रही है.

रेल सुरक्षा बल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अरुण त्रिपाठी ने इस सम्बन्ध में बताया कि आरपीएफ की टीमों द्वारा मंडल में  लगभग 110 ग्रामों एवं रेलवे के किनारे बसे रिहायशी  इलाकों एवं 80 समपार फाटकों पर तथा 44 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों एवं अन्य सभी रहवासियों को एसीपी से रेल प्रशासन को होने वाली हानि से अवगत कराया गया है.

इस सम्बन्ध में श्री त्रिपाठी ने बताया कि बिना उचित कारण एसीपी करने पर रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये 06 माह तक की जेल एवं 1000/-रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किये जाने के प्रावधान से भी अगवत कराया जा रहा है. इस सम्बन्ध में अनाधिकृत चैन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के तहत अक्टूबर 2020 तक कुल 462 व्यक्तियों के विरूद्ध रेल अधि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कुल 1,26,904/-रू. बतौर जुर्माना राशि  वसूल की गयी है. 

उल्लखनीय है कि रेलवे को चैन पुलिंग होने पर औसतन 15,000 (पंद्रह हजार रु.) रू प्रति मिनट की हानि की होती है, जिसके चलते रेल प्रशासन द्वारा अब इस नुकसान की भरपाई चैन पुलिंग करने वाले व्यक्ति से वसूली की योजना अमल में लाने जा रहा है.

उदाहरण के तौर पर यदि 10 मिनट एसीपी होती है तो चैन पुलिंग करने वाले व्यक्ति से 1,50,000/-रू रेलवे न्यायालय के माध्यम से वसूला जायेगा. अत: सभी से अपील है कि बिना उचित कारण के एसीपी ना करने अन्यथा आपके विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी.