नई दिल्ली. आईबी के अलर्ट और गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से दिल्ली-एनसीआर में ड्रोन, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान आदि के उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध 20 जनवरी से 15 फरवरी तक रहेगा. पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव के निर्दज़्श पर यह प्रतिबंध लगाया गया है.

आइबी के अर्लट में यह बताया गया है कि भारत में कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व व आतंकी संगठन अर्ध-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों का इस्तेमाल कर आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. वहीं गणतंत्र दिवस समारोह के उद्देनजर दिल्ली में धारा-144 भी लगा दी गई है.

इस आदेश की प्रति दिल्ली पुलिस के समस्त अधिकारियों, दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली छावनी बोर्ड समेत सभी थाना पुलिस को भेज दी गई है.