मुंबई. मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को बम्बई उच्च न्यायालय में कहा कि वह 29 जनवरी तक रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ टीआरपी घोटाला मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी. न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और मनीष पितले की खंडपीठ ने ठोस कार्रवाई नहीं करने की तारीख बढ़ाते हुए 29 जनवरी कर दी. अदालत में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 29 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया गया.

न्यायालय ने मामले में शिकायतकर्ता कंपनी हंसल रिसर्च समूह के कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि पुलिस यह सुनिश्चित करें कि उन्हें सप्ताह में दो दिन से अधिक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाये. रिपब्लिक टीवी के सभी चैनलों को चलाने वाली मूल कंपनी एआरजी है.  अदालत गोस्वामी की अध्यक्षता वाली कंपनी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस को टीआरपी घोटाले की जांच के नाम पर अपने कर्मचारी को परेशान करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.