लखनऊ. यूपी सरकार ने घर में शराब रखने के लिए नए नियम-कायदे बनाए हैं. इसके तहत तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपए सालाना फीस चुकानी होगी. शुरुआत में 51 हजार रुपए की गारंटी भी देनी पड़ेगी. इन नियमों का सीधा मतलब है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे. नियम तोडऩे पर 3 साल तक की जेल हो सकती है.


योगी सरकार ने आबकारी नीति में यह बदलाव किया है. इसके तहत पर्सनल बार के लिए फीस देनी होगी. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय एस भूसरेड्डी ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत बिना लाइसेंस के घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर कार्रवाई होगी. प्रदेश में 7.84 लीटर अल्कोहल रखने की ही इजाजत है.


21 साल से कम उम्र, तो पर्सनल बार में भी नो एंट्री


नए सर्कुलर में कहा गया है कि होम लाइसेंस के लिए वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भर रहे हैं. लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद भी देनी होगी. पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी. साथ ही एफिडेविट देना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले को शराब रखे जाने वाली जगह पर नहीं जाने दिया जाएगा.


नियम तोडऩे पर 3 साल की जेल, 2000 रुपए जुर्माना


घर में लिमिट से ज्यादा शराब मिलने पर 3 साल की जेल और कम से कम 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है. प्रदेश में शराब की खपत पर नजर रखने के लिए बनाए आबकारी ऐक्ट-1910 के मुताबिक, 7.84 लीटर से ज्यादा अल्कोहल रखना गैर कानूनी है. इस एक्ट के सेक्शन-60 के तहत शराब को लाने-ले जाने, बनाने और ज्यादा मात्रा में रखने पर जुर्माने का प्रावधान है.