वॉशिंगटन. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिल गई है. उन्हें कैपिटल हिल में हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के आरोपों से बरी कर दिया गया है. ट्रंप 10 वोट के अंतर से बच गए. वोटिंग में 57 सीनेटरों ने उन्हें दोषी पाया, जबकि 43 सदस्यों ने उन्हें दोषी नहीं पाया. उन्हें दोषी करार देने के लिए सीनेट को दो तिहाई बहुमत यानी 67 वोटों की जरूरत थी.
ट्रंप पर आरोप लगे थे कि उन्होंने 6 जनवरी को अमेरिकी संसद भवन में दंगे करवाए थे. इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी. रिपब्लिकन पार्टी के 7 नेताओं ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया और ट्रंप के खिलाफ वोटिंग की.
ये दूसरा मौका था जब ट्रंप को किसी महाभियोग से बरी किया गया. शनिवार को सीनेट के फैसले को ट्रंप की जीत के तौर पर देखा जा रहा है. इसके बाद अगर ट्रंप चाहें तो 2024 में एक बार फिर राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं. हिंसा भड़काने के आरोपों से बरी होने के बाद ट्रंप ने एक बयान जारी किया. ट्रंप ने आरोप लगाया कि उन्हे बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी.
गौरतलब है कि महाभियोग को लेकर लगातार 4 दिनों तक सुनवाई हुई. इसके बाद पांचवें दिन वोटिंग हुई. इससे पहले सुनवाई के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने सीनेट में कहा कि रिपब्लिकन नेता पर लगे राजद्रोह भड़काने के आरोप सरासर झूठे हैं और उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है.
सीनेट में सुनवाई के पांचवें दिन भी ट्रंप के वकीलों ब्रूस कैस्टर, डेविड शोएन और माइकल वान डेर वीन ने पूर्व राष्ट्रपति के पक्ष में एक-एक करके दलीलें पेश कीं. इन सबने अपनी दलीलों में कहा कि ट्रंप कानून-व्यवस्था के समर्थक हैं, उन्होंने कैपिटल हिल में अराजकता नहीं भड़काई. ट्रंप के वकीलों को अपनी दलीलें रखने के लिए कुल 16 घंटे का समय दिया गया.