रिलायंस-फ्यूचर डील में रोक, अमेजान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

रिलायंस-फ्यूचर डील में रोक, अमेजान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब


नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के सौदे को रेग्युलेटरी अप्रूवल पर रोक लगा दी है. जेफ बेजोस की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने इस सौदे को अदालत में चुनौती दी थी. देश की रीटेल सेक्टर पर दबदबे के लिए रिलायंस और अमेजॉन में होड़ लगी है.

ब्लूमबर्ग के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन की याचिका पर सहमति जताते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और कंपनी ट्रिब्यनल को अगले आदेश तक इस डील को मंजूरी देने से रोक दिया. कोर्ट ने साथ ही किशोर बियानी की फ्यूचर रीटेल को नोटिस जारी कर अमेजॉन की याचिका पर लिखित में बयान देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 5 हफ्ते बाद होगी.

क्या है मामला

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कुछ शर्तों के साथ इस सौदे को मंजूरी दी थी. रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल ऐंड होलसेल बिजनेस और लॉजिस्टिक्स ऐंड वेयरहाउसिंग बिजनेस को खरीदने का सौदा पिछले साल किया था. यह डील 24,713 करोड़ में फाइनल हुई है लेकिन फ्यूचर रिटेल की पहले से सहयोगी अमेजॉन ने इस डील पर आपत्ति जताई थी.

अमेजॉन ने सिंगापुर में मध्यस्थता अदालत से लेकर सेबी, कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया. यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया और वहां से फ्यूचर रिटेल को राहत मिल गई थी लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने हाईकोर्ट के ही एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल के बीच हुई डील को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-



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