हाईकोर्ट में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर लगाई याचिका: एथेनाल मिश्रित डीजल-पेट्रोल पर 5 प्रतिशत टैक्स लेने का प्रावधान, सरकार वसूल रही 51 प्रतिशत, 3 मार्च को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर लगाई याचिका: एथेनाल मिश्रित डीजल-पेट्रोल पर 5 प्रतिशत टैक्स लेने का प्रावधान, सरकार वसूल रही 51 प्रतिशत, 3 मार्च को होगी सुनवाई

प्रेषित समय :22:46:43 PM / Tue, Mar 2nd, 2021

पलपल संवाददाता, जबलपुर. लगातार बढ़ रहे पेट्रोल व डीजल के दामों को एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जनहित याचिका के माध्यम से पक्ष रखा गया है कि एथेनाल मिश्रित पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने पांच प्रतिशत टैक्स लेने का नियम बनाया था लेकिन इस पर 51 प्रतिशत टैक्स वसूला जा रहा है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस मोहम्मद रफी व विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ में होगी.

जानकारी के अनुसार नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के संयोजक मनीष शर्मा की ओर से जनहित याचिका लगाई गई है. मनीष शर्मा की ओर से अधिवक्ता सुशांत श्रीवास्तव पक्ष रखेंगे. याचिका में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय समेत सभी ऑइल कंपनियों को पक्षकार बनाया गया है. 3 मार्च बुधवार को चीफ जस्टिस की डबल बेंच में सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता का आरोप है कि पेट्रोल व डीजल में एथेनॉल मिलाया जाता है. नियमानुसार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल-डीजल पर महज 5 प्रतिशत टैक्स लिया जाना चाहिए, इसके बाद भी सरकारें 51प्रतिशत टैक्स वसूल रही हैं. इससे आम लोगों को चार से छह रुपए अधिक कीमत देने पड़ रहे हैं. 10 वर्षों में सरकार खरबों रुपए वसूल चुकी है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-



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