लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की योगी सरकार ने नई कोरोना गाइड लाइन जारी कर दी है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक कोविड पॉजिटिव मामले को केंद्र मानते हुए 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को और एक से अधिक मामले के लिए 50 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए.
वहीं बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे. एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील होगा. 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा.
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार ने नए नियमों के साथ सख्ती बढ़ा दी है. शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा. एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा. एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा. इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी. सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों को मुख्य सचिव आर के तिवारी ने आदेश जारी किए हैं.
बहुमंजिले अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे. एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा. एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील होगा. जहां कोरोना का मरीज़ होगा वहां सर्विलांस तेज होगा. एक केस मिला तो पच्चीस मीटर एरिया को और एक से ज्यादा केस मिले तो पचास मीटर के एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-चचा-भतीजे का सैफई से शुरू हुआ मनमुटाव लखनऊ तक पहुंचा, सुलह की कोशिशों पर लगा ‘ग्रहण’
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