पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम शिवराजसिंह द्वारा लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की जा रही है, आज भी उन्होने बैठक के बाद कहा कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है. रोजी-रोटी के लिए आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी हैं, इसलिए कई सेक्टरों में छूट दी जा रही है. इंदौर में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 8196 कोरोना मरीज मिले हैं. इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने रविवार को इंदौर में 16 अप्रैल तक कोरोना कफ्र्यू लागू किया है. शासन द्वारा पूर्व से घोषित लॉकडाउन को अब कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है. वहींए दतिया में पीताम्बरा पीठ को आगामी आदेश तक दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया है.
बताया जा रहा है कि आज सीएम शिवराजसिंह चौहान ने बैठक में कहा कि अन्य राज्य से आवागमन पर रोक नहीं है. मेडिकल और राशन की दुकानें, अस्पताल, नर्सिंग होम, बैंक, एटीएम, दूध, सब्जी की दुकानें, उद्योगों में मजदूर-माल आदि के आवागमन प्रतिबंध नहीं है. उद्योग चलते रहेंगे. परीक्षा केंद्रों में जाने वाले विद्यार्थी, अन्य स्टाफ, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, दूरसंचार, बिजली सप्लाई, रसोई गैस सेवाएं भी चालू रखी गई हैं. कैब सेवाएं जारी रहेंगी.
इनपर नहीं रहेगा प्रतिबंध-
वहीं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों की यूनिट्स, अखबार वितरण, होटल जिनमें रूम इन डाइनिंग हैं उन पर प्रतिबंध नहीं है.
19 अप्रेल की सुबह 6 बजे खुलेगा इंदौर-
गौरतलब है कि इंदौर में दस दिनों के अंदर 8 हजार से ज्यादा मरीज मिले है, जिसके चलते कफ्र्यू लगाया गया है, यहां पर सुबह 6 से दस बजे तक किराना, सब्जी और दूध मिलेगा, भोजन की होम डिलीवरी की जा सकेगी.
जबलपुर में इन पर प्रतिबंध-
जिला दण्डाधिकारी व कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी संशोधित आदेश में उल्लेखित किया है कि नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर सीमा अंतर्गत समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय एवं प्रतिष्ठान को बंद किया जाता है. नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर सीमा अंतर्गत समस्त व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, पार्क, स्टेडियम एवं अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी एवं व्यक्ति को इमरजेंसी कार्य के अतिरिक्त आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
प्रतिबंधों में सशर्त छूट-
अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचारए नगर निगम, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, केबल, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवायें, कार्यालयों के लेखा शाखा, भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम आदि कार्यालय इससे मुक्त रहेंगे. समस्त बैंक एवं जिनकी ड्यूटी सेवा कोविड-19 में संलग्न कार्य हेतु लगाई गई है वह इस आदेश से मुक्त रहेंगे. लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा. मेडिकल दुकान और हॉस्पिटल, दूध की दुकान, सांची पार्लर, पीडीएस दुकान इस आदेश से मुक्त रहेंगे.
सुबह 8 से 2 बजे तक रहेगी इनमें छूट-
नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर की सीमा अंतर्गत किराना दुकान, पॉल्ट्री, पशु आहार, आटा चक्की की दुकानें प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकेंगी, इमरजेंसी में राशन की होम डिलेवरी की जा सकेंगी. खान-पान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे परन्तु खाने की होम डिलेवरी, होम टिफिन, पार्सल सेवायें इमरजेंसी में की जा सकेंगी.
जबलपुर में सुबह 4 से 9 बजे तक खुलेगी सब्जी मंडी-
नगर निगम एवं छावनी परिषद् जबलपुर की सीमा अंतर्गत सब्जी मंडी, फल की दुकानें प्रात: 4 बजे से सुबह 9 बजे तक खुली रह सकेंगी. तत्पश्चात् उक्त दुकानें पूर्णत: बंद हो जायेंगी. प्रात: 9 बजे के पश्चात शेष दिवस अवधि के लिये सब्जी, फल का चलित वाहन हाथ ठेले या अन्य साधन के माध्यम से विक्रेता द्वारा घर-घर विक्रय किया जा सकेगा. इलेक्ट्रानिकए मोबाईल रिपेयरिंग करने वाले व्यक्ति होम सर्विसेस के रूप में इमरजेंसी में घरों में सेवायें उपलब्ध करा सकेंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
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