नई दिल्ली. देश में कोविड-19 महामारी का प्रकोप कम होने के साथ ही सरकार ने विमानन कंपनियों को राहत दी है. यात्री क्षमता को 72.5 फीसदी से बढ़ाकर 85 फीसदी कर दिया गया है. नागर विमानन मंत्रालय ने साथ ही किराये से संबंधित नियम में भी बदलाव किया है. हवाई किराये की निचली और ऊपरी सीमा महीने में केवल 15 दिन लागू रहेगी. यह महीने में किसी भी समय 15 दिनों तक लागू होगी और विमानन कंपनी 16वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी.
इस साल 12 अगस्त से लागू यह व्यवस्था फिलहाल 30 दिनों के लिए थी और विमानन कंपनियां 31वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क ले रही थीं. मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक नए आदेश में कहा, मान लीजिए आज तारीख 20 सितंबर है, तो किराया सीमा 4 अक्टूबर तक लागू रहेगी. इस तरह 5 अक्टूबर या उसके बाद किसी भी तारीख को यात्रा के लिए 20 सितंबर को की गई बुकिंग को किराये की सीमा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा.
आदेश में कहा गया कि अगर अगले दिन, यानी 21 सितंबर को बुकिंग की जाती है, तो किराये की सीमा 5 अक्टूबर तक लागू होगी और 6 अक्टूबर या उसके बाद की यात्रा के लिए किराये की सीमा लागू नहीं होगी.
देश में महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद 25 मई, 2020 को उड़ान सेवाएं फिर शुरू होने पर विमान यात्रा की अवधि के आधार पर किराये की निचली और ऊपरी सीमा तय की थी. इस साल 12 अगस्त को घरेलू हवाई यात्रा महंगी हो गई थी. नागर विमानन मंत्रालय ने किराये की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 से 12.82 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.
इमरजेंसी हवाई यात्रा पर सब्सिडी जारी रहेगी क्योंकि 15 दिन पहले बुक की जाने वाली टिकट पर सीमा बनी रहेगी. लेकिन अगर एक महीने पहले टिकट बुक की जाती है तो इस पर कोई किराये की सीमा नहीं होगी. इसका मतलब है कि विमानन कंपनियां अपने हिसाब से किराया वसूल करेंगी. इस बार पहले ही 4 बार किराया बढ़ाया जा चुका है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली-जयपुर के बीच बनेगा देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे, 2 घंटे में तय होगा सफर: नितिन गडकरी
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