जयपुर. राजस्थान की राजधानी जयपुर में गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सरकार अब उन कॉलोनियों का भी रेगुलाइजेशन कर सकेगी, जिनमें नियमानुसार फैसेलिटी एरिया सुविधा क्षेत्र- पार्क, सड़क और पानी की टंकी) की जमीन नहीं छोड़ी है. इन सबसे फायदा कॉलोनी बनाने वासे बिल्डर को होगा. जहां पर ऐसी कॉलोनियों का पहले रेगुलाइजेशन नहीं होता था, लेकिन अब कॉलोनी का रेगुलाइजेशन भी होगा. साथ ही जिनके घर फैसेलिटी एरिया की जमीन पर बने हैं, उनके भी पट्टे दिए जाएंगे. इसके बदले भूखंडधारियो से एक्स्ट्रा फीस भी वसूली जाएगी.
दरअसल, अभी तक प्रदेश में उन्ही कॉलोनियों का रेगुलाइजेशन होता है, जिनमें कुल जमीन का 40 फीसदी जोकि कॉलोनियां 17 जून 1999 के बाद की बसी हुई हैं. उन्हें सुविधा क्षेत्र के लिए रखनी पड़ती है. ऐसे में 60 फीसदी जमीन जोकि घर, दुकान बनाने के लिए बेची जाती हैं. वहीं, जो कॉलोनी 17 जून 1999 से पहले की बसी है, उनमें सुविधा क्षेत्र जमीन 30 फीसदी छोड़ने का नियम है.
गौरतलब है कि सरकार द्वारा लिए गए इस नियम का सबसे ज्यादा फायदा राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में बसी कॉलोनीवसियों को होगा. जयपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक यहां बसी 1100 से ज्यादा कॉलोनियों में से कई कॉलोनियां ऐसी हैं, जिनमें फैसेलिटी की जमीन 30 फीसदी से भी कम है. इसके कारण इन कॉलोनियों का रेगुलाइजेशन लम्बे समय से अटका पड़ा हुआ है. वहीं, अब सरकार ने ऐसी कॉलोनियों के रेगुलाइजेशन का रास्ता अब साफ हो गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-राजस्थान के रावतसर में ट्रेलर से टकराई ड्राईविंग सीख रहे युवकों की कार, चार की मौत
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