जज उत्‍तम आनंद की मौत के मामले का जल्‍द खुलासा न होना न्‍याय व्‍यवस्‍था के लिए ठीक नहीं: हाई कोर्ट

जज उत्‍तम आनंद की मौत के मामले का जल्‍द खुलासा न होना न्‍याय व्‍यवस्‍था के लिए ठीक नहीं: हाई कोर्ट

प्रेषित समय :15:42:22 PM / Thu, Sep 23rd, 2021

रांची. धनबाद के जज उत्तम आनंद की सड़क दुर्घटना में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से जुड़े मामले की गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान CBI के जोनल डायरेक्टर भी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में जल्द खुलासा न होना न्याय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है.

CBI के क्षेत्रीय निदेशक ने हाई कोर्ट को मामले में की गई अब तक की जांच के बारे में बताया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी प्रत्येक बिंदु को ध्‍यान में रखते हुए जांच कर रही है. साथ ही सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी कर रही है. जज उत्‍तम आनंद को ऑटो से जानबूझकर टक्कर मारी गई या फिर यह घटना कैसे हुई, इन सभी एंगल्स पर जांच की जा रही है. इस पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना से न्यायिक पदाधिकारियों का मोरल डाउन हुआ है. मामले का जल्द खुलासा नहीं होना न्‍याय व्‍यवस्‍था के लिए ठीक नहीं है.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने गुरुवार को धनबाद जज मौत मामले की सुनवाई की. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई. CBI के जोनल डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर हुए जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने जांच की प्रगति रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जानना चाहा कि जांच रिपोर्ट सिर्फ ऑटो ड्राइवर के ईर्द-गिर्द ही क्‍यों घूम रही है? एक ऑटो ड्राइवर किसी जज को क्‍यों मारेगा? कोर्ट ने आगे कहा कि कहीं इस ऑटो ड्राइवर के पीछे कोई और तो नहीं है? हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि इन प्‍वाइंट्स को देखते हुए भी जांच की जानी चाहिए. अब मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान CBI ने सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट को अब तक की गई जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपी थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है. जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की पीठ ने नाराजगी जताते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही जांच एजेंसी के जोनल डायरेक्टर को भी वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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