नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने आज से यहां धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की इजाजत दे दी है. राजधानी में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए ये फैसला किया गया है. हालांकि इस दौरान लोगों को इन धार्मिक स्थलों पर कोविड नियमों और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा. साथ ही यहां पर किसी भी तरह से भीड़ लगाने की भी इजाजत नहीं होगी. इस से पहले गुरुवार को DDMA ने दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व मनाने पर रोक का फैसला किया था.
बता दें कि, कोविड की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के चलते देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. हालांकि अब DDMA ने अपने आदेश में आज से धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का ऐलान किया है.
DDMA ने राजधानी में आज से धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. अपने आदेश में उसने कहा है कि, धार्मिक स्थलों पर लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना होगा. साथ ही इस दौरान कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा.
DDMA ने कहा है कि ये आदेश 15 अक्टूबर की रात या अगले आदेश इनमें से जो भी पहले होता है तक लागू रहेगा. इस से पहले DDMA ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगा दी थी. आदेश में सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मन्दिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है. लोगों से घरों में ही पूजा करने की अपील की गई है. इसके साथ ही त्योहारी सीजन में मेले, फ़ूड स्टाल, झूला, रैली, जूलूस आदि की अनुमति भी नहीं होगी. DDMA का यह आदेश 15 नवम्बर तक लागू रहेगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक, 15 नवम्बर तक लागू रहेगा आदेश
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