दहेज के लिए पत्नी को कोबरा से डसवाकर मारने वाला पति दोषी करार, बुधवार को सजा का ऐलान

दहेज के लिए पत्नी को कोबरा से डसवाकर मारने वाला पति दोषी करार, बुधवार को सजा का ऐलान

प्रेषित समय :17:11:54 PM / Mon, Oct 11th, 2021

तिरुवनंतपुरम. केरल की सेशंस कोर्ट ने एक महिला को सांप से डसवाकर मारने के मामले में उसके पति को हत्या का दोषी ठहराया है. कोल्लम की सेशंस कोर्ट अब 13 अक्टूबर को उसकी सजा का ऐलान करेगी. सूरज नाम के व्यक्ति पर आरोप था कि उसने अपनी 25 साल की पत्नी उथरा को दहेज के लिए सांप से डसवाकर मार डाला. कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गईं और कई सबूत भी पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने सूरज को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया.

इससे पहले बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि मौत का यह मामला सांप द्वारा प्राकृतिक रूप से डसने का मामला है. वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि पति ने पत्?नी को सांप से डसवाकर मारने के मकसद से दो बार सांप खरीदे थे. पहले 10000 रुपये में और दूसरी बार 7000 रुपये में. कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद 13 अक्टूबर को सजा के ऐलान की तारीख तय की है. केस के मुताबिक उथरा कोल्लम से 40 किमी दूर अपने मायके में रह रही थी. उसे सोते समय कोबरा ने कथित तौर पर डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. यह घटना 7 मई 2020 की है. उसकी शादी को 2 साल का समय हुआ था और उसका एक साल बच्चा भी है.

अभियोजन पक्ष ने उथरा के पति सूरज एस कुमार पर आरोप लगाया है कि उसने ही कमरे में कोबरा को छोड़कर पत्नी को जानबूझकर उससे डसवाया ताकि वह मर जाए. यह भी आरोप लगाए गए हैं कि उसने इस पूरी साजिश को रचने से पहले पत्नी को नींद की गोलियां भी दी थीं. जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले साल 2 मार्च को भी सूरज ने पत्?नी को मारने के मकसद से घर में कोबरा छोड़ा था.

2 मार्च 2020 को पथानामथिट्टा में अदूर के पास पराकोडे में अपने पति के घर पर सांप के डसने के बाद उथरा का पथानामथिट्टा जिले के तिरुवल्ला के एक निजी मेडिकल कॉलेज में 16 दिनों तक इलाज चला था. रसेल वाइपर स्नेक के डसने से वह पूरी तरह से बीमार हो गई थी. वह 52 दिन बिस्तर पर ही रही थी. इसके बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी करनी पड़ी थी.

उथरा की मां का कहना है कि उनकी बेटी और सूरज रात के खाने के बाद सोने चले गए थे. सूरत देर से सोकर उठता था. लेकिन अगले दिन वह जल्दी उठ गया था और बाहर चला गया था. हालाकि उथरा समय पर सोकर नहीं उठी थी. उसकी मां कमरे में गई तो उथरा को बेहोश पाया. बाद में कमरे की तलाशी ली गई तो वहां कोबरा मिला, जिसे मार दिया गया. सूरज को दहेज भी दिया गया था. इसमें 10 लाख रुपये नकद, प्रॉपर्टी, नई कार और सोना शामिल था. दो साल के वैवाहिक जीवन में असफल रहने के बाद उसने अधिक दहेज मांगने का प्रयास किया था.

उथरा की मौत पर उसके परिवार द्वारा उठाए गए संदेह के आधार पर सूरज को 24 मई को गिरफ्तार किया गया था. 12 जुलाई को सूरज ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उसने कोल्लम के परिपल्ली के एक सांप पकडऩे वाले चावरुकावु सुरेश कुमार से दो बार 10,000 रुपये में दो सांप खरीदे थे.

हालांकि जिस सपेरे ने सूरज को जहरीले सांप सौंपे थे, वह इस मामले में आरोपी था, लेकिन 1 दिसंबर को शुरू हुए मुकदमे में वह सरकारी गवाह बन गया. सुनवाई के दौरान उसने अदालत को बताया कि उसने बिना मकसद जाने सूरज को सौंप दिया था. सूरज पर पत्नी की हत्या का आरोप और उसके माता-पिता और बहन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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