अगर आप ज्यादा सिम कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है. दरअसल, दूरसंचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से सत्यापित करने और सत्यापित न होने की स्थिति में सिम बंद करने का आदेश दिया है. जम्मू-कश्मीर और असम समेत पूर्वोत्तर के लिए यह संख्या 6 सिम कार्ड की है.
दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक SIM कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और शेष को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा.
विभाग ने कहा, विभाग द्वारा किये गए विश्लेषण के दौरान अगर किसी ग्राहक के पास सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के सिम कार्ड निर्धारित संख्या से अधिक पाए जाते है तो सभी SIM का फिर से सत्यापन किया जाएगा.
इसलिए उठाया गया यह कदम
दूरसंचार विभाग ने यह कदम दरअसल वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी गतिविधियों की घटनाओं की जांच करने को लेकर उठाया है. विभाग ने दूरसंचार कंपनियों से उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार उपयोग में नहीं हैं.
मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े नियम बदले
आपको बता दें कि सरकार ने इस साल सितंबर में सिम कार्ड केवाईसी नियमों में बदलाव किया था. नए कनेक्शन लेने या प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड में या पोस्टपेड को प्रीपेड में बदलने के लिए फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. टेलीकॉम कंपनियां ये फॉर्म भरने का काम डिजिटल माध्यम से कर सकेंगी.
अगर आपको कोई नया मोबाइल नंबर या टेलीफोन कनेक्शन लेना है तो आपका KYC पूरी तरह से डिजिटल होगी. यानी KYC के लिए आपको किसी तरह का कोई कागज जमा नहीं करना होगा. पोस्टपेड सिम को प्रीपेड कराने जैसे सभी कामों के लिए अब कोई फॉर्म नहीं भरना होगा. इसके लिए डिजिटल KYC मान्य होगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-रिलायंस JIO ला रहा है स्मार्ट टीवी और टैबलेट, कम कीमत में मिलेगा कई फीचर्स
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