डबलूसीआरएमएस का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अशोक शर्मा सहित अन्य से 76.50 लाख रुपए के मामले में मांगा जवाब

डबलूसीआरएमएस का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अशोक शर्मा सहित अन्य से 76.50 लाख रुपए के मामले में मांगा जवाब

प्रेषित समय :17:49:26 PM / Wed, Jan 19th, 2022

जबलपुर. वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (डब्ल्यूसीआरएमएस) में साढ़े 76 लाख रुपए के गबन का मामला अब देश की  सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में पमरे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा सहित अन्य को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.  मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

एनएफआईआर के कार्यकारी अध्यक्ष व मजदूर संघ के अध्यक्ष रहे डॉ. आरपी भटनागर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि वर्किंग कमेटी की बिना जानकारी के 76 लाख 50 हजार रुपये पूर्व महासचिव अशोक शर्मा व कोषाध्यक्ष अनुज तिवारी ने विभिन्न खातों में चेक के माध्यम से ट्रांसफर कर निकाल लिए और यह पैसा इनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के नाम ट्रांसफर कर लिया गया था और कई लाख रुपये एक निजी व्यक्ति को कैश दिया.

इस मामले में भटनागर में ओमती पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है. इसी मामले में अशोक शर्मा ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. हाई कोर्ट ने 29 नवंबर, 2021 को जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी. इसके बाद भटनागर ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर शर्मा की जमानत निरस्त करने की मांग की है. मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गई है.

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