IAS अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव पर लगे रोक लगाने सीएम गहलोत ने लिखा पीएम को पत्र

IAS अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव पर लगे रोक लगाने सीएम गहलोत ने लिखा पीएम को पत्र

प्रेषित समय :15:08:55 PM / Sat, Jan 22nd, 2022

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आईएएस अधिकारियों नियुक्ति के नियमों में बदलाव पर रोक लगाने का आग्रह किया है. उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6 (संवर्ग अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति) में प्रस्तावित संशोधनों को रोके जाने का आग्रह किया है. ये प्रस्तावित संशोधन हमारे संविधान की सहकारी संघवाद की भावना को प्रभावित करने वाले हैं.

इससे केंद्र और राज्य सरकारों के लिए निर्धारित संवैधानिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होगा और राज्य में पदस्थापित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में निर्भय होकर और निष्ठापूर्वक कार्य करने की भावना में कमी आएगी. पत्र में कहा है कि इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार संबंधित अधिकारी और राज्य सरकार की सहमति के बिना ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुला सकेगी.

उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अखिल भारतीय सेवाओं की संकल्पना जन कल्याण और संघवाद की भावना को ध्यान में रखकर की थी. इस संशोधन से लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बताई गई सेवाएं भविष्य में कमजोर होंगी. संशोधन के कारण संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और जन कल्याण के लक्ष्यों को अर्जित करने के राज्यों के प्रयासों को निश्चित रूप से ठेस पहुंचेगी.

उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे व्यक्तिश हस्तक्षेप कर इन प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से भारत के संविधान और राज्यों की स्वायत्तता पर हो रहे आघात पर रोक लगाएं, ताकि हमारे देश के संविधान निर्माताओं द्वारा विकसित संघवाद की भावना को अक्षुण्ण रखा जा सके.

वहीं सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा आईएएस नियमावली में बदलाव करने के प्रस्ताव का बचाव किया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम करने से न केवल अधिकारियों के नजरिया बदलता है बल्कि अखिल भारतीय सेवा का उद्देश्य भी सिद्ध होता है. उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हमेशा राज्यों में नहीं हो सकती, क्योंकि यह न तो सेवा और न ही अधिकारियों के लिए ठीक होगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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