विजय माल्या के लिए राहत भरी खबर, लंदन के आलीशान बंगले में ही रहेगा माल्या का परिवार

विजय माल्या के लिए राहत भरी खबर, लंदन के आलीशान बंगले में ही रहेगा माल्या का परिवार

प्रेषित समय :10:38:02 AM / Tue, Mar 8th, 2022

लंदन. विजय माल्या और उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर आई है. विजय माल्या का परिवार लंदन में अपने आलीशान घर पर कब्जा बरकरार रख सकेगा. ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने कहा कि अगर फैमिली ट्रस्ट की तरफ से किसी लोन को री-फाइनेंस किया जाता है तो यह WFO यानी वर्ल्डवाइड फ्रीजिंग ऑर्डर के खिलाफ नहीं है. रीफाइनेंसिंग एक स्वीकार्य ट्रांजैक्शन है.

माल्या परिवार के ट्रस्ट से जुड़ी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनी रोज कैपिटल वेंचर्स ने लंदन हाई कोर्ट में इस बाबत अर्जी दाखिल की थी जिस पर पिछले शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस ट्रस्ट के पास सेंट्रल लंदन में स्थित कॉर्नवैल टेरेस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है. जज सिमोन रेनी क्यूसी ने व्यवस्था दी कि रीफाइनेंसिंग एक स्वीकार्य लेनदेन है जिसका आशय लंदन की एक प्रमुख संपत्ति में निवेश करने से है. न्यायाधीश ने कहा, प्रस्तावित लेनदेन उचित है.

माल्या और उनके परिवार की तरफ से कॉर्नवैल टेरेस प्रॉपर्टी को लेकर स्विस बैंक UBS से विवाद चल रहा है. यह विवाद पांच साल पुराना 2017 का है. यूबीएस बैंक के साथ पांच साल का टर्म लोन एक्सपायर कर गया था. बैंक 2.4 मिलियन डॉलर के अनपेड लोन अमाउंट के लिए क्लेम किया जिसे बाद में रोज कैपिटल वेंचर्स की तरफ से रीफाइनेंस किया गया. 2020 में सुनवाई के दौरान लंदन कोर्ट ने कहा कि RCV यानी रोज कैपिटल वेंचर्स UBS लोन को रीफाइनेंस कर सकता है और यह WFO के नियम के मुताबिक है.

स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था. माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने की मांग की थी. माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है. माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती हैं.

माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया था. वह भारत में 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज की हेराफेरी और धनशोधन के मामले में वांछित है. यह कर्ज किंगफिशयर एयरलाइंस को कई बैंकों ने दिये थे. 65 साल का माल्या ब्रिटेन में फिलहाल जमानत पर है. ऐसा समझा जाता है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़े एक अलग मामले में देश में शरण देने के मुद्दे पर गोपनीय कानूनी कार्रवाई का समाधान होने तक वह जमानत पर रह सकता है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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