दिल्ली: राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार और भारी वाहनों के चालकों के लिए एक गहन ‘बस लेन प्रवर्तन अभियान’ यानी ‘बस लेन इन्फोर्समेंट ड्राइव’ शुरू करने जा रही है. दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा.
लेन का उल्लंघन करने वाले चालकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है. अभियान के पहले चरण में यातायात पुलिस के साथ परिवहन विभाग द्वारका मोड़ से जनकपुरी, आश्रम चौक से बदरपुर, अरबिंदो मार्ग से अंधेरिया मोड़ जैसे 15 चुनिंदा सड़कों पर एक अप्रैल से यह अभियान शुरू करेगा. विभाग ने ऐसे 46 कॉरिडोर (सड़कों) की पहचान की है, जहां चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया जाएगा.
विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार, यातायात पुलिस के साथ, परिवहन विभाग केवल बसों और माल ढोने वाले वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष लेन को निर्धारित करेगा, जहां ऐसे वाहन सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक चल सकेंगे. इसके मुताबिक, शेष समय के दौरान अन्य वाहनों को इन विशेष लेन पर चलने की अनुमति दी जा सकती है. हालांकि, बसें और माल ढोने वाले वाहनों को अपनी विशेष लेन पर ही चलना होगा.
अधिकारियों ने कहा कि अन्य लेन पर चलते पाए जाने वाले बसों और भारी वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है. इसके अलावा, यदि बसों के अलावा अन्य कोई वाहन, जैसे कार और स्कूटर, बस लेन पर खड़े पाए जाते हैं, तो उन्हें प्रवर्तन दल द्वारा टो किया जाएगा और टोइंग चार्ज के अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
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