पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर लगाई 10 मई तक रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर लगाई 10 मई तक रोक

प्रेषित समय :09:31:59 AM / Sun, May 8th, 2022

चंडीगढ़. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट ने बग्गा की अरेस्ट वारंट पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया. बग्गा ने शनिवार देर शाम अपनी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी. बग्गा मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आधी रात को सुनवाई हुई और याचिका पर फैसला दिया गया.

दरअसल, पंजाब पुलिस की हिरासत से छूटे बग्गा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थीं. क्योंकि बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा था.

शनिवार रात पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने बग्गा की याचिका पर सुनवाई की और तजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया. बग्गा ने हाईकोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की थी.

पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को बग्गा को दिल्ली के जनकपुरी में उनके आवास से गिरफ्तार किया था लेकिन शहर की पुलिस उन्हें हरियाणा से यह कहते हुए वापस राष्ट्रीय राजधानी लेकर आई थी कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं दी. तीन राज्यों की पुलिस की खींचतान से निकल कर शुक्रवार को दिनभर के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद रात होते-होते बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा अपने घर पहुंच गए. लेकिन शनिवार को एक बार फिर तजिंदर बग्गा के खिलाफ एक और अरेस्ट वारंट जारी हुआ. ये वारंट मोहाली कोर्ट ने जारी किया है. मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस को आदेश दिया कि बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए. तेजिंदर सिंह बग्गा के मामले में मोहाली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है.

मोहाली कोर्ट से दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को भी बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि बग्गा को गैर कानूनी तरीके से छोड़ा गया और हरियाणा पुलिस ने जबरन पंजाब पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया. मोहाली कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का एक्शन गैर-कानूनी है. कोर्ट ने कहा कि बग्गा को पंजाब पुलिस के सामने पेश होने के लिए 5 नोटिस पंजाब पुलिस द्वारा भेजे गए थे, ऐसे में पंजाब पुलिस की बग्गा को गिरफ्तार करने की कार्यवाही सही है.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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