हाईकोर्ट से तेजिंदर पाल बग्गा को मिली बड़ी राहत, 5 जुलाई तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

हाईकोर्ट से तेजिंदर पाल बग्गा को मिली बड़ी राहत, 5 जुलाई तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

प्रेषित समय :12:05:57 PM / Tue, May 10th, 2022

चंडीगढ़. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस चितकारा की कोर्ट में तेजिंदर बग्गा के गिरफ्तारी वारंट मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई की शुरूआत में कहा गया कि हेबियस कॉप्र्स की याचिका में कही भी बग्गा का जिक्र नहीं था. सिर्फ पुलिस अधिकारियों का जिक्र है.

वहीं इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन मंजूर की. तेजिंदर पाल बग्गा को हरियाणा के बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि बग्गा पर 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए.

बग्गा के खिलाफ मामले को खारिज करने की याचिका पर बहस हो रही ही. पुनीत बाली ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं. इन्वेस्टिगेशन पर स्टे न लगाया जाए. वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि बग्गा को जांच में शामिल होना चाहिए. बग्गा पर 4 एफआईआर पहले से दर्ज हैं. वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे. वहीं कोर्ट ने कहा कि यदि पूछताछ करनी है तो पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी बग्गा के घर जाकर पूछताछ कर सकते हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

मोहाली कोर्ट ने तजिंदर बग्गा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन

दिल्ली पुलिस बीजेपी नेता बग्गा को लेकर वापस लौटी, आप के दफ्तर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

अब दिल्ली बीजेपी में रार, वॉट्सऐप ग्रुप से बग्गा सहित कई प्रवक्ताओं को निकाला

केजरीवाल की आलोचना करने पर भाजपा नेता तजिंदर पाल को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार

पंजाब: 26,454 पदों पर होगी भर्तियां, बिना इंटरव्यू मिलेगी सरकारी नौकरी

Leave a Reply