पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पिछले सात साल से जिस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, वह भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। यह उस राज्य में प्रासंगिक बने रहने का उनका अंतिम प्रयास प्रतीत होता है, जिसके राजनीतिक परिदृश्य में पिछले 28 वर्षों से लगातार भाजपा का दबदबा है। हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके कार्यकारी अध्यक्ष भी बने। भाजपा गुजरात के प्रमुख सी आर पाटिल अन्य राज्य के नेताओं की उपस्थिति में उनका भगवा पार्टी में स्वागत करेंगे।
आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल
अगर चार साल पहले उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठकर आरक्षण आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, तो आज वे अपने राजनीतिक जीवन को फिर से परिभाषित करने की राह पर हैं। इन वर्षों में क्या बदल सकता है? आपको बता दें कि उस समय वे 24 वर्ष के थे और विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। आज वह 28 साल के हैं और दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा में अपना पहला चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हैं।
2015 में गुजरात में हार्दिक की विशाल रैली
भूख हड़ताल का कदम 25 अगस्त, 2015 की घटना के तीन साल बाद आया, जिसने पटेल को तब सुर्खियों में ला दिया जब उन्होंने अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में एक विशाल सभा को संबोधित किया था। उस संबोधन में करीब पांच लाख लोग शामिल हुए थे, जहां 22 वर्षीय पटेल ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की आलोचना की थी और अपने समुदाय की मांगों को रखा था। रैली हिंसक हो गई जिसके कारण पुलिस ने कार्रवाई की और पाटीदार नेताओं को हिरासत में लिया। गुजरात भर में बाद की हिंसा ने कम से कम बारह लोगों की जान ले ली। अपने भाषणों में उन्होंने अक्सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 'जनरल डायर' कहा और आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें 1,200 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। 2016 में सूरत में पाटीदारों के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का सार्वजनिक संबोधन पीएएएस नेता हार्दिक पटेल के समर्थकों द्वारा हंगामा करने के बाद बाधित हो गया था।
हार्दिक पटेल प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों के आलोचक थे। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी की खूब आलोचने की थी। उन्होंने 2017 के चुनावों से पहले कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। हालांकि, उन्होंने लंबे समय तक किसी राजनीति पार्टी में नहीं जाने की बात कही थी।
कांग्रेस ने 2017 में पटेल, मेवाणी और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर सहित तीन युवा नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। बीजेपी को पीएम मोदी के गृह राज्य में 99 सीटों पर रोक दिया था। आपको बता दें कि ठाकोर 2019 में भाजपा में शामिल हुए। वहीं मेवाणी कांग्रेस के समर्थक रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। हार्दिक पटेल के जाने से पार्टी को कुछ झटके लग सकते हैं। हर कोई ऐसा नहीं सोचता है।
गुजरात में सभी प्रभावशाली और शक्तिशाली पाटीदार समुदाय की आबादी का लगभग 12-14% है। वे तीन दशकों से अधिक समय से भाजपा के प्रबल समर्थक रहे हैं। राज्य में करीब 55 सीटें हैं जहां पटेल राज्य में एक प्रमुख कारक हैं।
2017 के चुनावों में भाजपा ने 29 लेउवा पटेल और 23 कदवा पटेल को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस के पास 26 लेउवा और 21 कडवा उम्मीदवार थे। सौराष्ट्र (कच्छ में छह सहित) की कुल 54 सीटों में से, कांग्रेस ने 2012 में 16 की तुलना में 2017 में 30 सीटें जीती थीं। लोकनीति-सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज पोस्ट-पोल सर्वे 2017 के अनुसार, 2017 में कडवा पटेलों के 68% और लेउवा पटेलों के 51% ने भाजपा को वोट दिया। 2012 में इसका प्रतिशत 78% और 63% था। पाटीदारों के बीच कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा। 2017 में कडवों के 27% और 46% लेउवा ने वोट दिया, जबकि 2012 में केवल 9% और 15% ने वोट दिया था।
गुजरात सरकार ने वापस लिए हार्दिक के खिलाफ केस
वर्तमान में हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह के दो सहित कम से कम एक दर्जन मामले लंबित हैं। उन्हें उस समय बड़ी राहत मिली जब अहमदाबाद सत्र अदालत ने हाल ही में 2017 में अहमदाबाद के रामोल पुलिस स्टेशन में भाजपा पार्षद द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के संबंध में राज्य सरकार के एक मामले को वापस लेने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
अदालत ने अप्रैल में पारित एक महानगरीय अदालत के आदेश को खारिज करने के बाद मामले में पटेल और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 321 के प्रावधानों के तहत मामले को वापस लेने की अनुमति देने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अहमदाबाद सत्र अदालत में अपील की थी। सूरत पुलिस ने हार्दिक पटेल पर देशद्रोह के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने हार्दिक पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया जिससे व्यापक हिंसा हुई। उन्हें अक्टूबर 2015 में 9 महीने की जेल हुई थी और बाद में अदालत ने उन्हें 6 महीने के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया था। उन्होंने छह महीने राजस्थान में बिताए। फिलहाल यह मामला अहमदाबाद और सूरत दोनों सत्र न्यायालय में विचाराधीन है और इन दोनों मामलों में उन्हें जमानत दे दी गई है।
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
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