कतर में रोमांस करने वालों को मिलेगी सात साल की सजा, सिर्फ पति-पत्नी को छूट

कतर में रोमांस करने वालों को मिलेगी सात साल की सजा, सिर्फ पति-पत्नी को छूट

प्रेषित समय :12:30:42 PM / Fri, Jun 24th, 2022

नई दिल्ली. फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 इस साल नवंबर में अरब देश कतर में आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप 2022 फुटबॉल प्रशंसकों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कतर पहले से ही LGBTQ और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर उसके रुख को लेकर चर्चा में है। अब खबर है कि कतर ने वर्ल्ड कप के दौरान वन-नाइट स्टैंड और पब्लिक रोमांस पर भी बैन लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने साफ कर दिया है कि विदेशी मेहमानों को देश के सख्त कानूनों का पालन करना चाहिए। यहां पुलिस का कहना है कि बिना जीवनसाथी के जोड़े को यौन संबंध बनाने के लिए सात साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा कतरी सरकार द्वारा कई अन्य सख्त कानून लागू किए गए हैं। जिसका पालन करना पश्चिमी यात्रियों के लिए मुश्किल हो सकता है।

कतर में इस्लामिक शरिया कानून लागू है। जिसके मुताबिक आपस में सेक्स करना बहुत बड़ा अपराध है। साथ ही समलैंगिकता के लिए सजा का प्रावधान। रिपोर्ट में कतरी पुलिस के हवाले से कहा गया है कि विदेशी नागरिकों को ऐसे अपराधों के लिए सात साल तक की जेल हो सकती है। पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य जोड़े की सहमति से सेक्स करना भी अपराध माना जाएगा।

कतर में फुटबॉल मैच के बाद पार्टी करना और शराब पीना भी प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही अगर किसी पुरुष और महिला का सरनेम एक जैसा नहीं है तो उन्हें किसी होटल में एक साथ कमरा नहीं दिया जाएगा। एक साथ एक कमरा पाने के लिए, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे पति-पत्नी हैं।

‘रोमांस हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं’

फीफा विश्व कप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, “खुला रोमांस कतरी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम विदेशी मेहमानों को यहां आने की अनुमति नहीं दे सकते।” साथ ही उन्होंने कहा, विश्व कप देखने आने वाले फुटबॉल प्रशंसकों की सुरक्षा उनकी पहली चिंता है। कतर अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके इतने सख्त नियम हैं। शरिया कानून के तहत अधिकांश अरब देशों में ऐसे नियम आम हैं। शादी से पहले और अपने जीवनसाथी के अलावा किसी और के साथ सेक्स करना एक बड़ा अपराध माना जाता है। इसके लिए मध्य पूर्व के विभिन्न देशों में कोड़े मारने से लेकर कारावास और मृत्युदंड तक की सजा है।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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