जानिए किस पर कितने प्रतिशत जीएसटी रेट लागू, क्या हुआ सस्ता, किसके बढ़े दाम, यहां देख‍िए पूरी ल‍िस्‍ट

जानिए किस पर कितने प्रतिशत जीएसटी रेट लागू, क्या हुआ सस्ता, किसके बढ़े दाम, यहां देख‍िए पूरी ल‍िस्‍ट

प्रेषित समय :11:43:01 AM / Thu, Jun 30th, 2022

नई दिल्ली। आम आदमी महंगाई से पहले ही परेशान है। अब महंगाई की एक और मार पड़ी है। इस समय चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग के दौरान कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रोजमर्रा के काम आने वाली कई चीजों पर अब आपको ज्यादा माल एवं सेवा कर देना होगा। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दरें कम भी की गई हैं। इस फैसले के बाद पैक्‍ड गेहूं आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ पर 5 प्रतिशत टैक्‍स लगेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद की चंडीगढ़ में दो दिन की मीट‍िंग में विभिन्न ग्रुप के दरों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में दिये गये सुझावों को स्वीकार कर लिया गया. इससे टैक्‍स की दरों में बदलाव हुए हैं. यह बदलाव 18 जुलाई से प्रभावी होंगे.

अगस्त के पहले सप्‍ताह में फ‍िर होगी बैठक
हालांकि जीएसटी काउंस‍िल ने कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर रिपोर्ट को मंत्री समूह (जीओएम) के पास फिर विचार के लिए भेज दिया है. वित्त मंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए GST Council अगस्त के पहले सप्ताह में फिर से बैठक करेगी. निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक अगस्त में तमिलनाडु के मदुरै होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों का GST मुआवजा बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है. रेट रेशनलाइजेशन को लेकर भी काउंसिल में चर्चा नहीं हुई है. इसके लिए पैनल को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है.

किसके बढ़े दाम
पैक्‍ड मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन और मटर आद‍ि प्रोडक्‍ट. इन पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर 18% जीएसटी लगेगा.
एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी. अस्पताल में 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्‍ट पर जीएसटी बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर द‍िया गया है.
सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, पहले यह 5 प्रतिशत था.
सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. यह अबतक 12 प्रतिशत था.

कौन सी चीजें होंगी सस्‍ती
रोपवे से वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन व अवशिष्ट निकासी सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर GST 12 से घटाकर 5 प्रत‍िशत हुआ.
ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में यूज होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है पर अब 18 की बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
कुछ ऑर्थोपेडिक लाइंस अप में जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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