छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी दर्ज है ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के प्रकरण

छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी दर्ज है ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के प्रकरण

प्रेषित समय :21:30:58 PM / Thu, Sep 8th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में ईसाई धर्मगुरु व द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दो थानों में भी धोखाधड़ी के दो प्रकरण दर्ज है. देश भर मिशनरी स्कूलों की फीस में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले पीसी सिंह पर जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है. इसके बाद पीसी सिंह के कारनामों का खुलासा परत दर परत होता जा रहा है.

अधिकारियों की माने तो ईसाई धर्मगुरु व द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह पर उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में दर्जनों केस दर्ज हैं. आरोपी के खिलाफ रायपुर के गोलबाजार व  सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी करने सहित कई धाराओं में केस दर्ज है. वहीं आज जबलपुर में ईओडब्ल्यू की टीम ने बिशप पीसी सिंह के नेपियर टाउन स्थित घर पर दबिश दी जहां से टीम को एक करोड़ 65 लाख रुपए नकद, 18 हजार यूएस डॉलर (करीब 14.35 लाख रुपए), 9 लग्जरी कारें, 32 घडिय़ां और दो किग्रा सोना मिला है. अभी लोकायुक्त टीम की जांच जारी है, आने वाले दिनों में और भी बढ़े खुलासे होगें. बिशप पीसी सिंह पर सोसायटी के स्कूलों को फीस के रूप में मिले ढाई करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप है. जिसे उन्होंने निजी कामों में खर्च किया और धार्मिक संस्थानों को ट्रांसफर कर दिया. इसके अलावा उन पर संस्था का मूल नाम, खुद की मर्जी से बदलकर चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज होने का आरोप भी है.  पीसी सिंह फिलहाल जर्मनी में है.

7 साल तक फीस के पैसे डकारते रहे
अधिकारियों की माने तो यह गड़बड़ी वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच की थी. मामले की शुरुआती जांच के बाद डीएसपी मनजीत सिंह ने बिशप पीसी सिंह के नेपियर टाउन स्थित घर और ऑफिस में छापामार कार्रवाई की है. उनपर यह भी आरोप है कि संस्था का मूल नाम भी बिना अधिकृत स्वीकृति के बदल दिया है और अपनी मर्जी से संस्था के चेयरमैन बन गए. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत जांच के अधार पर बिशप पीसी सिंह, बीएस सोलंकी, तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फ र्स एंड संस्थाएं, जबलपुर के खिलाफ धारा 406, 420, 468, 471, 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है.

स्कूल के उपयोग की जमीन का व्यवसायीकरण-
बिशप पीसी सिंह ने स्कूल में उपयोग किए जाने वाली जमीन का व्यवसायीकरण करते हुए उसे बैंक और वेयर हाउस को किराए पर दे रखा है. ईओडब्ल्यू ने बिशप के अकाउंट ऑफिस को सील कर दिया है. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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