चंडीगढ़. पंजाब में कांट्रेक्ट और एडहॉक पर काम कर रहे 36 हजार कर्मचारी और उनके परिवार जिस पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे, वह शुक्रवार को सरकार ने जारी कर दी. इस पॉलिसी के मुताबिक इन 36 हजार कर्मचारियों को 58 साल का होने तक सर्विस से निकाला नहीं जाएगा. यानि एक तरह से 58 साल तक की सर्विस पक्की हो गई है.
पंजाब सरकार ने शुक्रवार को अपने सभी महकमों के प्रमुखों को यह पॉलिसी भेज दी. इस पॉलिसी के मुताबिक अलग-अलग महकमों में कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक पर 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे 36 हजार कर्मचारियों का एक स्पेशल कैडर बनाया गया है.
इन कर्मचारियों को उनके विभाग में खाली पड़े पदों या फिर विभाग में एडजस्ट कर रेगुलर नहीं किया गया. पॉलिसी में स्पष्ट किया गया है कि इन कर्मचारियों को 58 साल तक जॉब से निकाला नहीं जाएगा. 58 साल की नौकरी पूरी होने के बाद जब ये कर्मचारी रिटायर होंगे तो उनका पद अपने आप खत्म हो जाएगा.
पॉलिसी में स्पष्ट लिखा है कि यह रेगुलराइजेशन नहीं है बल्कि जिस पद पर जो कर्मचारी चाहे वह लिखित परीक्षा के जरिये आया हो या फिर इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्त हुआ हो, उसे 58 साल तक छेड़ा नहीं जाएगा. इस पॉलिसी में एक तरह से कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया है कि 58 साल की उम्र तक उनकी नौकरी पक्की है. 58 साल में उनकी रिटायरमेंट के साथ ही पद खत्म हो जाएगा.
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