AIRRF की सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी की खंडवा मीटिंग में अनेक निर्णय, नवीन लिटोरिया ने सरकार से यह मांग रखी

AIRRF की सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी की खंडवा मीटिंग में अनेक निर्णय, नवीन लिटोरिया ने सरकार से यह मांग रखी

प्रेषित समय :17:06:51 PM / Sun, Nov 6th, 2022

जबलपुर/खंडवा. आल इंडिया रेलवे रिटायरमेंट एम्पलाइज फेडरेशन (एआईआरआरएफ) की सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 6 नवम्बर रविवार को मध्य प्रदेश के खंडवा में आयोजित की गई. इस बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यरत कर्मचारियों की पेंशन, भत्तों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए उन्हें मानने की मांग की. बैठक में फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस श्रीधर, महासचिव अतर सिंह, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जोनल अध्यक्ष प्रताप सिंह, जोनल महामंत्री काम. नवीन लिटोरिया, पीएन श्रीवास्तव, जीजी दनमाडे, एनपी चार्वे सहित बड़ी संख्या में फेडरेशन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे.

एआईआरआरएफ के जोनल महामंत्री काम. नवीन लिटोरिया ने बताया कि बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी हर माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली है. रिटायर कर्मचारियों की समस्याओं की ओर सरकारें गंभीरता से ध्यान नहीं देती, जिस पर एआईआरआरएफ ने समस्याओं को उचित मंच पर उठाकर उसे हल करने का बीड़ा उठाया है. खंडवा में आयोजित फेडरेशन की सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में सरकार के समक्ष कई ज्वलंत व महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए उन्हें सरकार के सामने रखने का संकल्प लिया गया.

यह है प्रमुख मांगें
 
1. वास्तविक निर्धारित मूल्य सूचकांक से अधिक भारी मुद्रास्फीति और पिछले दस वर्षों में बड़े आर्थिक परिवर्तनों को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन संरचना और पेंशन में हर साल के बजाय हर 5 साल संशोधन किया जाए.

2. जिस प्रकार सांसदों और केंद्र सरकार के वेतन और पेंशन के निर्धारण के प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी तरह कर्मचारियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39 के तहत मौलिक अधिकारी के अनुसार समानता सुनिश्चित करके तमाम लाभ प्रदान किया जाए.

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 39 के तहत समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा के 20 साल के बजाय 10 साल की सेवा के बाद पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत वेतन का अनुदान दें, हालांकि सांसदों को 5 साल पूरे होने पर या उससे कम अवधि के लिए भी पेंशन दी जाती है.

4. पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 18 महीने के बकाये के साथ महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का 1.1.2020, 1.7.200 और 1.1.2021 से भुगतान का मामला लंबित है और उसे तुरंत भुगतान करने की आवश्यकता है.

5. इक्विटी और न्याय सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी, 20014 से भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विस्तार नई पेंशन के बजाय 2004 से पहले के कर्मचारियों के बराबर करना.

6. पूरे भारत में आयुष्मान / सीजीएचएस / ईसीएचएस अस्पतालों और औषधालयों और उनके पैनलबद्ध अस्पतालों में रेलवे लाभार्थियों का उपचार  दिया जाए, वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों/आयुष्मान लाभार्थियों का उपचार रेलवे अस्पताल में करवाने की व्यवस्था की गई है, इसीलिए रेलवे के रिटायर व  कार्यरत कर्मचारियों को भी उसी तरह का लाभ दिया जाना चाहिए.

7. अपनी 110 रिपोर्ट में पेंशनभोगियों की शिकायतों पर संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार 1.1.2006 से एमएसीपीएस (संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना) का लाभ मिले.

8. निश्चित चिकित्सा भता (एफएमए) का संशोधन रु. रेलवे अस्पतालों में ओपीडी उपचार से बाहर होने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों और आरईएलएचएस योजना में शामिल नहीं होने वालों के लिए संसदीय समिति की 110 रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार 3000/ रुपये दिया जाना चाहिए.

9- आयकर अधिनियम ईटी अधिनियम की धारा 80 सी के तहत एफएमए को आयकर से छूट पेंशनभोगियों की शिकायतों पर संसदीय समिति द्वारा अनुशंसित 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने 6 की अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 प्रतिशत, 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने 5 प्रतिश की अतिरिक्त पेंशन दी जाए.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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