सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की निर्वाचन रद्द करने के खिलाफ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की निर्वाचन रद्द करने के खिलाफ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका

प्रेषित समय :13:44:09 PM / Mon, Nov 7th, 2022

दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की स्वार सीट से निर्चाचन रद्द किए जाने के फैसले खिलाफ दायर याचिका को खारिज दिया है. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को रद्द करने का फैसला सुनाया था. अब्दुल्ला आजम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अब्दुल्ला की याचिका खारिज कर दी. इसका अर्थ यह हुआ कि स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन निरस्त ही रहेगा.

जानकारी के अनुसार अब्दुल्ला आजम ने जब पर्चा दाखिल किया था तो उसमें दो डेट ऑफ बर्थ का उल्लेख था. उसी वक्त सवाल उठने लगा था कि अब्दुल्ला आजम ने आखिरकार दो जन्मतिथि का उल्लेख क्यों किया. इसके बाद यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया था. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को रद्द करने का फैसला सुनाया था.

सपा नेता अब्दुल्ला आजम ने इस फैसले को सुप्रीम में चुनौती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले अब्दुल्ला आजम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि एम्स में भी जन्म प्रमाणपत्र को डायरेक्टर या डिपार्टमेंट के हेड वेरीफाई नहीं करते हैं. सर्टिफिकेट पर इंट्री सीनियर डॉक्टर या डिपार्टमेंट का हेड नहीं करता है, रेजीडेंट डॉक्टर या कोई अन्य करता है. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 के हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे. उन्होंने स्वार सीट से चुनाव लड़ा था. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने अब्दुल्ला की याचिका को खारिज किया है. हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिसके चलते उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था. कोर्ट ने पाया था कि साल 2017 में चुनाव लडऩे के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल के कम थी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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