दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है कि अब किसी भी कर्मचारी को विदेश यात्रा के लिए अवकाश यात्रा रियायत का लाभ नहीं दिया जाएगा. यानि अब कर्मचारियों की विदेश यात्रा के लिए एलटीए पर टीडीएस लगाया जाएगा, क्योंकि एलटीसी की अनुमति केवल देश के भीतर यात्रा के लिए मान्य है. इस पर फॉरेन टूर लागू नहीं होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसबीआई द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि कानून के प्रावधानों में कहा गया है कि भारत के भीतर दो बिंदुओं के बीच हवाई किराया दिया जाएगा, जो सबसे छोटा रूट होगा.
अवकाश यात्रा रियायत यानि एलटीसी एक प्रकार का भत्ता है जो एम्प्लायर द्वारा यात्रा के लिए कर्मचारी को दिया जाता है. जब वह काम से छुट्टी पर होता है और देश के भीतर यात्रा कर रहा होता है. कंपनियां अपने कर्मचारियों को छुट्टियों में घूमने जाने के लिए अवकाश यात्रा रियायत देती हैं. इस यात्रा का खर्च दिखाकर अपने लिए निर्धारित एलटीसी की रकम प्राप्त की जा सकती है. एलटीसी के रूप में खर्च हुए पैसों पर सरकार टैक्स छूट भी देती है.
एलटीसी पर टैक्स छूट के लिए सिर्फ उन यात्राओं का खर्च शामिल कर सकते हैं जो देश की सीमाओं के अंदर हों. भले ही वह हवाई यात्रा क्यों न हो. विदेश की यात्रा का खर्च इसमें शामिल नहीं कर सकते. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर जिस क्षण कर्मचारी विदेश यात्रा करते हैं, यह भारत के भीतर की यात्रा नहीं है और इसलिए धारा 10(5) के प्रावधानों के तहत कवर नहीं किया जा सकता है. आयकर अधिनियम 1961 वेतनभोगी वर्ग को विभिन्न छूट प्रदान करता है. कानून के तहत वेतनभोगी वगज़् के लिए उपलब्ध और कंपनी द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ऐसी छूटों में से एक है एलटीसी है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सेना पर हमला करने वाले को माफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई आतंकी की पुनर्विचार याचिका
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