नाबालिगा के साथ ज्यादती करने वाले सौतेले भाई को आजीवन कारावास की सजा

नाबालिगा के साथ ज्यादती करने वाले सौतेले भाई को आजीवन कारावास की सजा

प्रेषित समय :20:49:42 PM / Fri, Dec 2nd, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में नाबालिग बहन के साथ ज्यादती करने के मामले आरोपी सौतेल भाई को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास व 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. यह मामला विजय नगर थाना में नाबालिगा की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध किया गया था.

थाना विजयनगर में 5 अक्टूबर 2018 को किशोरी ने रिपोर्ट लेख करायी है कि दिनांक 27 अगस्त 2015 को वह लाडली बसेरा में थी. उसका सौतेला भाई  संजय  आया. उसे और उसके छोटे भाई को अपने साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने ले गया था. रक्षाबंधन के बाद वह लाडली बसेरा नहीं आयी. संजय  ने उसे कंचनार सिटी में एक घर  में झाडू पोछे के काम में लगा दिया जहॉ  संजय  आया और उसे 4-5 बजे अपने साथ थोड़ी दूर जहां कुछ घर बन रहे थे वहां लेकर गया. जहां पर संजय ने उसका हाथ, पैर व मुंह बांधकर गलत काम किया. इसके बाद धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा. फिर  संजय ने उसे दूसरी जगह काम पर लगा दिया जहॉ से भी उसे डरा-धमकाकर किसी न किसी बहाने से अपने साथ ले जाया करता था और बार-बार उसके साथ गलत काम करता था.  वह अपनी बहन की सहेली  के यहां चली गयी थी, तब जनवरी 2018 को संजय ने उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर दुराचार किया.   फरवरी 2018 में लाडली बसेरा सेवा भारती में छोड़ दिया और जब वह सेवा भारती वापस आई तो उसकी काउंसलिग हुई तब उसने अपनी वार्डन मैडम जिसे वह मौसी बोलती है उन्हें पूरी बात बतायी थी.  

शिकायत पर थाना विजयनगर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 246/ 2018 धारा 376 (2) (च), 376 (2) (आई), 376 (2) (एन), 506 भादवि तथा धारा 3, 4, 5 (के),  5 (एल),  6 लैंगिग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया. पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में प्रकरण की सतत मॉनीटिंरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्रीमति पूजा पाण्डे एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की गयी. मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस, वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया.

मान्नीय न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक स्मृति लता बरकड़े द्वारा की गई एवं प्रकरण के साक्षियों को मान्नीय न्यायालय मे परीक्षित कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम बहस की गई. सारगर्भित विवेचना एंव सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी संजय उर्फ संजू को थाना विजयनगर के विशेष प्रकरण  के आरोप में पृथक-पृथक आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं 2000-2000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया एवं पीडि़ता को 1,00,000 रूपये प्रतिकर की राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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