पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित महिला थाना में दर्ज अपराधिक मामले में फरार विवेक पाण्डेय पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा पांच हजार रुपए का इनाम रखा गया. पुलिस की टीमें आरोपी विवेक पाण्डेय को पकडऩे के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. इसके बाद भी आरोपी नहीं पकड़ा गया. इसके बाद न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 29 दिसम्बर 2022 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके नाम पर दर्ज चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी.
इस संबंध में महिला थानाप्रभारी प्रीति तिवारी ने बताया कि महिला थाना दर्ज अपराध क्रमांक 61/2022 धारा 376 (2) एन, 377, 506 भादवि के प्रकरण में विवेक पाण्डेय पिता मिथिला प्रसाद उम्र 38 वर्ष निवासी अनमोल अपार्टमेंट फ्लेैट नम्बर 105 साउथ सिविल लाईन एवं गजासिंह का बाड़ा एसबीआई एटीएम के पीछे बिलहरी मेन रोड गोराबाजार का फरार है. जिसकी गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है. किंतु आरोपी विवेक पाण्डेय लगातार सकूनत से फरार है.
जिसकी गिरफतारी पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा 5 हजार रुपए इनाम की उद्घोषणा की गयी थी. लेकिन आज दिनॉक तक आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है. मान्नीय न्यायाधीश प्रथम श्रेणी श्रीमति ज्योति सिंह टेकाम द्वारा गिरफ्तारी से बच रहे आरोपी को धारा 82 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत 29 दिसम्बर 2022 तक न्यायालय मे हाजिर होने हेतु उद्घोषणा जारी की गई है. नियत दिनांक 29 दिसम्बर 2022 तक माननीय न्यायलय के समक्ष उपस्थित न होने पर धारा 83 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत फरार आरोपी के नाम पर दर्ज अचल सम्पत्तिए कुर्क की कार्यवाही करायी जावेगी.
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