नई दिल्ली. लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है. लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार देर रात इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि सांसद को 2009 में दायर हत्या के प्रयास के एक मामले में 3 अन्य लोगों के साथ 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, जिस कारण उनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाती है. कवारत्ती में जिला सत्र अदालत ने 11 जनवरी को राकांपा सांसद और अन्य आरोपियों की जमानत निलंबित कर दी थी, जिन्हें कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद केरल की कन्नूर केंद्रीय जेल ले जाया गया था.
मोहम्मद फैजल ने सजा के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उसने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, एनसीपी सांसद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. एम सईद के दामाद और कांग्रेस नेता मोहम्मद सालिया के साथ कहासुनी के बाद लोगों के एक समूह का कथित रूप से नेतृत्व किया था और जिसने सालिया पर हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. बाद में मोहम्मद फैजल और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था. हमले में घायल कांग्रेस नेता मोहम्मद सालिया को केरल ले जाया गया था और एक निजी अस्पताल में कई महीनों तक उनका इलाज चला.
मामले में 32 आरोपी थे और पहले 4 अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद इस मामले में दूसरे आरोपी थे. हालांकि, अभियुक्तों के वकील ने अदालत में जोर देकर कहा कि यह एक मामूली हाथापाई थी. लेकिन न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़ित के लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने का हवाला देते हुए अभियुक्तों के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया. यह झड़प 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
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