नई दिल्ली. एमएसीपीएस के अंतर्गत लेवल-8 से उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय अवकाश भत्ता (एनएचए) मिलेगा। यह निर्णय रेलवे बोर्ड ने आल इंडिया रेलवेमैंस फेडरेशन (एआईआरएफ) की मांग पर लिया है। साथ ही सभी रेल जोनों को इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया है.
इस संबंध में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि देश भर में लेवल-8 से उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने वाले काफी कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश भत्ता (एनएचए) नहीं मिल रहा था. इस मामले को एआईआरएफ ने रेलवे बोर्ड के समक्ष पीएनएम में प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में निर्णय लेते हुए एनएचए प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया है.
यह है रेलवे बोर्ड का आदेश
अपने आदेश में कहा है कि बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र के संबंध में, बोर्ड कार्यालय में कुछ क्षेत्रीय रेलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें एमएसीपीएस के अंतर्गत लेवल-8 से उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों की राष्ट्रीय अवकाश भत्ता (एनएचए) पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। एआईआरएफ द्वारा मद सं. 11/2018 के रूप में पीएनएम फोरम में यह मामला उठाया गया है। बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है। कर्मचारियों के वित्तीय उन्नयन के लिए व्यक्तिगत आधार पर एमएसीपीएस दिया जाता है और संबंधित कर्मचारी अपनी मूल पद की ड्यूटियों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते रहते हैं। इसके मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है कि एमएसीपीएस के अंतर्गत लेवल-8 से उच्चतर वेतनमान प्राप्त कर रहे पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को उनके मूल पद के लिए निर्धारित दरों पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ता (एनएचए) दिया जा सकता है।
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