पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल स्कालरशिप घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए की कास्ट लगाई है. हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कालेजों से घोटाला की राशि न वसूलने व मामले में जवाब न दिए जाने पर यह कास्ट लगाई है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रेल को नियत की गई है. उक्त याचिका लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है.
इस मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर करते हुए कोर्ट को बताया कि वर्ष 2010 से 2015 के बीच प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज संचालकों ने फर्जी छात्रों का प्रवेश दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपए की स्कालरशिप की राशि हड़प कर ली थी. जब जांच हुई तो पता चला कि जिन छात्रों के नाम पर राशि ली गई है. वे तो परीक्षा में बैठे ही नहीं थे, इसके अलावा एक ही छात्र के नाम पर कई कॉलेजों में एक ही समय में छात्रवृत्ति निकाली गई थी. जांच में इस तरह के तथ्य सामने आने के बाद प्रदेश भर में 100 से ज्यादा कॉलेज संचालकों पर प्रकरण दर्ज किए गए थे. वहीं प्रदेश में प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजों से करोड़ों रुपए की वसूली के आदेश जारी हुए थे. इसके बाद भी अधिकारियों व कॉलेजों की सांठगांठ से करोड़ों रुपए की वसूली आज तक नहीं हो पाई. इस मामले में चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा डबल बैंच ने राज्य सरकार द्वारा जवाब ना पेश करने पर 25 हजार रुपए की कास्ट लगाते हुए जबाब पेश करने 2 सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
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