नई दिल्ली. महिला पहलवानों के यौन उत्पीडन मामले में एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खिलाडिय़ों की सेक्सुअल हेरेसमेंट की शिकायत पर एफआईआर न दर्ज करने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 ए के क्लॉज सी के तहत मामला दर्ज करने की सिफारिश की है.
आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, महिला सुरक्षा को सिफारिशें भेजी हैं. इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीडऩ मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में दिल्ली पुलिस के विफल रहने पर भी नोटिस जारी किया था.
स्वाति मालीवाल ने सिफारिश में कहा है कि दिल्ली महिला आयोग को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीडऩ की शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायतकर्ता ने आयोग को सूचित किया है कि एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों का भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीडऩ किया है. इस संबंध में महिला खिलाडिय़ों ने 21 अप्रैल 2023 को कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दी है लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शिकायत दर्ज नहीं की है, उल्टा शिकायतकर्ताओं और उनके परिजनों को फोन पर धमकियां मिल रही हैं.
इससे पता चलता है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने में असफल रही है. इसके साथ ही इंसाफ की लड़ाई लड़ रही महिला पहलवानों को सुरक्षा देने में भी नाकाम रही है. जिन लड़कियों ने सेक्सुअल हेरेसमेंट की शिकायत की है, उनकी पहचान भी आरोपियों को लीक कर दी गई है. जिसकी वजह से उनको केस न करने की धमकी दी जा रही है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
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