नई दिल्ली. कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती से संबंधित केस के बारे में एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिया था. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से 4 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की थी. रिपोर्ट तलब करते हुए कहा था कि क्या न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाला मामले के बारे में एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिया है. अब इस पूरी रिपोर्ट की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से कहा है कि इस मामले को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की जगह किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपी जाए.
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और कहा कि मामले को किसी अन्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपा जाना चाहिए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-ममता सरकार को मिली राहत: कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी दुर्गा समितियों को अनुदान वितरित करने की अनुमति
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