नई दिल्ली. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें उसे अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिया गया. इस फैसले के बाद भी उपराज्यपाल और राज्य सरकार में विवाद जारी है, इस बीच दिल्ली के सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उन्हें एक पत्र लिखा. दरअसल दिल्ली सरकार कई अधिकारियों का ट्रांसफर करना चाहती है. इसके लिए उसे सबसे पहले सेवा सचिव आशीष मोरे का तबादला करना है. राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया, लेकिन उपराज्यपाल (एलजी) की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. ऐसे में अब भारद्वाज ने पत्र लिखा है.
उन्होंने अपने पत्र में कहा कि हमने दो दिन पहले सचिव (सेवा) को बदलने का प्रस्ताव भेजा था. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद निर्वाचित सरकार कई प्रशासनिक परिवर्तन करना चाहती है, जिसके लिए सचिव (सेवा) में परिवर्तन महत्वपूर्ण है. इसके कारण बहुत सारे काम रुके हुए हैं.
भारद्वाज ने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसलों में कहा है कि एलजी को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में राय में अंतर की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए. सेवा सचिव के ट्रांसफर का मामला बहुत ही नियमित है. ऐसे में उस फाइल को तुरंत पास कर देना चाहिए. दिल्ली के मंत्री ने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले में कहा गया था कि एलजी को उनकी मंजूरी के लिए फाइलें नहीं भेजी जानी चाहिए, केवल फैसलों से अवगत कराया जाना चाहिए. हालांकि जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया. अब हमें सभी रूटीन फाइलें एलजी को भी भेजनी हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बीच हवा में दिल्ली-सिडनी एयर इंडिया की फ्लाइट ने खाए झटके, कई यात्री हुए घायल
दिल्ली रवाना होने से पहले बोले DK शिवकुमार- मैं पीठ में छुरा नहीं घोपूंगा
Leave a Reply