वाराणसी: CJI का आदेश- हाई कोर्ट में सुनवाई तक न की जाए ज्ञानवापी में खुदाई, सर्वे रहेगा जारी

 वाराणसी: CJI का आदेश- हाई कोर्ट में सुनवाई तक न की जाए ज्ञानवापी में खुदाई, सर्वे रहेगा जारी

प्रेषित समय :11:55:47 AM / Mon, Jul 24th, 2023

वाराणसी. उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज से सबसे बड़ा सर्वे शुरू हो गया है. ये वैज्ञानिक सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 40 सदस्यीय टीम कर रही है. वजूखाने को छोड़कर परिसर में हर जगह का सर्वे जारी है. यह सर्वे वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर हो रहा है. एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक अदालत में सौंपनी है. सर्वे को लेकर प्रशासन सतर्क है और परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

इसी बीच मुस्लिम पक्ष सर्वे रुकवाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसी के साथ इस मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई तक ASI को वहां पर किसी भी तरह की खुदाई न करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हुई तो CJI ने बताया कि अभी वहां खुदाई नहीं हो रही है. मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा की मांग पर सीजेआई ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष के हाई कोर्ट में सुनवाई तक ज्ञानवापी में खुदाई न की जाए. हालांकि इस दौरान वीडियोग्राफी, रडार सर्वे और फोटोग्राफी जारी रहेगी.

सीजेआई ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में खुदाई शुक्रवार तक नहीं की जाए. मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा तो सीजेआई ने कहा कि हम आज दो बजे इसपर सुनवाई करेंगे तब तक यथा स्थिति रहेगी. हाई कोर्ट जाने के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि सर्वे कराया जाना आपके आदेश की अवमानना है, इसलिए आप कुछ दिनों के लिए रोक लगा दें. इसपर हिंदू पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्षेत्र सील किया है, उससे छेड़छाड़ नहीं की गई है. हिंदू पक्ष ने कहा कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. सर्वे जीपीआर से हो रहा है.

मुस्लिम पक्ष के वकील ने जब अपना पक्ष रखा तो सीजेआई ने उन्हें कहा कि 28 जुलाई को सुनवाई की जाएगी. जब मुस्लिम पक्ष के वकील ने सर्वे के जिला जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की तो सीजेआई ने कहा कि इसके लिए आप हाई कोर्ट जाइए. मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैदा अहमदी का कहना है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी कि ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे के जिला जज के आदेश पर तत्काल रोक लगाने कि मांग की जाएगी.

ज्ञानवापी पर हो रहे सर्वे के बीच वकील हरिशंकर जैन ने दावा किया है कि हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है और इस सर्वे के बाद वो साबित भी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कोर्ट सारी चीजें देखे और फिर फैसला लेगा. इसी दौरान मुस्लिम पक्ष पर हमलावर होते हुए जैन ने कहा कि मस्जिद कह देने से मस्जिद नहीं हो जाएगी. नमाज पढ़ने से ही कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाएगी. मंदिर तोड़ कर उसके ढांचे पर मस्जिद बनाने से मस्जिद नहीं हो जाएगी.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-