अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा के सरकारी अस्पताल के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह 12 साल की बच्ची की मेडिकल जांच करें. बता दें कि आरोप है कि बच्ची के पिता ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की मां ने गर्भपात के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारियों को बच्ची की मेडिकल जांच करने के निर्देश दिए हैं और रिपोर्ट मांगी है.
यह है पूरा मामला
गुजरात के नर्मदा जिले में एक पिता पर ही अपनी 12 साल की बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगा है. दुष्कर्म के बाद नाबालिग 28 हफ्ते की गर्भवती है. पीडि़ता की मां ने गर्भपात के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर दवे की पीठ ने वडोदरा के सर सयाजी राव गायकवाड़ जनरल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिकित्सकों का एक पैनल मेडिकल टर्मिनेशनल प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत पीडि़त नाबालिग की मेडिकल जांच करे और बुधवार तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे.
हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर को पीडि़ता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया है क्योंकि पीडि़ता आदिवासी बहुल गांव में रहती है. पीडि़ता के वकील ने इस मामले में आगे जल्द सुनवाई की मांग की है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-गंगोत्री हाइवे पर बस दुर्घटनाग्रस्त, 7 यात्रियों की मौत, 27 घायल, गुजरात के थे सभी श्रद्धालु