अभिमनोज. महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर 2023 को हुई सुनवाई में लगातार हो रही देरी पर महाराष्ट्र स्पीकर पर नाराजगी जताई गई है, कोर्ट ने कहा कि- कोई उन्हें (स्पीकर राहुल नार्वेकर) समझाए कि वे हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे.
खबरें हैं कि.... चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि- अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले आ पाएगा या नहीं, या फिर पूरी प्रोसेस नाकाम हो जाएगी?
यह भी कहा गया कि- इस साल जून के बाद से इस (विधायकों की अयोग्यता) मामले में कुछ नहीं हुआ है, इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी को स्पीकर को सलाह देने के लिए कहा है और यह भी कहा कि- उन्हें (स्पीकर) मदद की जरूरत है.
इस मामले में स्पीकर नार्वेकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उद्धव ठाकरे की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, जबकि शिंदे गुट की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए. उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले साल 2024 के अंत में होने हैं, लिहाजा इस मामले में जो देरी हो रही है, वह साफ नजर आ रही है कि क्यों देरी हो रही है, यही वजह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए अदालत के निर्देशों का सही तरीके से पालन किया जाना जरूरी है!
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-