नई दिल्ली. सीजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस आधार पर एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जेआईपीएमईआर पुडुचेरी व दूसरे संस्थानों में रोगी देखभाल सुविधाओं के विस्तार का विशेष रूप से फायदा मिलेगा. इससे उन्हें व्यक्तिगत भुगतान दावों को प्रस्तुत करने और मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
एम्स, नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और जेआईपीएमईआर पुडुचेरी के अलावा इसी तरह के दूसरे चिकित्सा संस्थानों में केंद्र सरकार के सेवारत कर्मियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. इसके लिए कर्मचारियों व पेंशनरों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. केंद्र सरकार ने जो प्रक्रिया तैयार की है, वह बेहद सरल है.
एम्स में सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक विशेष डेस्क बनेगा. इनडोर उपचार के लिए कमरे के किराए के मामले को छोड़कर एम्स, सीजीएचएस को अपनी निर्धारित दरों के अनुसार बिल भेजेगा. सीजीएचएस पेंशन भोगियों और लाभार्थियों की अन्य पात्र श्रेणियों के लिए बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी), जांच और इनडोर उपचार के लिए कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में पांच दिसंबर को सांसद रविचंद्र वद्दीराजू द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया, सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरु की गई है. इस सुविधा के दायरे में एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और जेआईपीएमईआर पुडुचेरी के अलावा भुवनेश्वर, जोधपुर, भोपाल, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, बिलासपुर, राजकोट, कल्याणी, भटिंडा, बीबीनगर, गुवाहाटी, देवघर और मंगलागिरी के एम्स संस्थान भी शामिल हैं.
सीजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) व उक्त संस्थानों के बीच इस वर्ष जून में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे. सीजीएचएस लाभार्थियों को अग्रिम भुगतान और सीजीएचएस से अदायगी की परेशानी उठाए बिना, इन चिकित्सा संस्थानों में अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी. सीजीएचएस लाभार्थियों में सेवारत और पेंशनभोगी, दोनों को कैशलेस उपचार मिलेगा.
बता दें कि सीजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस आधार पर एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जेआईपीएमईआर पुडुचेरी व दूसरे संस्थानों में रोगी देखभाल सुविधाओं के विस्तार का विशेष रूप से फायदा मिलेगा. इससे उन्हें व्यक्तिगत भुगतान दावों को प्रस्तुत करने और मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. सीजीएचएस लाभार्थियों को अग्रिम भुगतान करने और सीजीएचएस से अदायगी वापस मांगने की परेशानी के बिना, इन चिकित्सा संस्थानों में अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया से समय की बचत होगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और व्यक्तिगत दावों के निपटान में तेजी आएगी.
पहले, इन संस्थानों में इलाज का लाभ उठाने वाले सीजीएचएस पेंशनभोगी लाभार्थियों को अग्रिम भुगतान के बाद सीजीएचएस से अदायगी का दावा करना पड़ता था. यह समझौता पूरे देश में सीजीएचएस सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने में मदद कर रहा है. लाभार्थियों को अपने संबंधित राज्यों में आईएनआई संस्थानों में सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी. सीजीएचएस ने उपचार और चिकित्सा देखभाल की कुछ दरों को संशोधित किया है, जिससे रोगियों के लिए उपचार सुविधाओं तक पहुंच आसान हो गई है.
कौन हैं पात्र और कैसे मिलेगा कैशलेस इलाज
सीजीएचएस पेंशनभोगी और कैशलेस इलाज के हकदार अन्य लाभार्थी जैसे पूर्व सांसद, पूर्व राज्यपाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश, स्वतंत्रता सेनानी आदि, जिनके पास वैध सीजीएचएस कार्ड है, वे एम्स में कैशलेस इलाज के लिए पात्र हैं.
सीजीएचएस कार्ड की वैधता और वार्ड पात्रता सीजीएचएस कार्ड पर मुद्रित होती है. एम्स में सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक विशेष डेस्क बनेगा.
पात्र सीजीएचएस लाभार्थियों को सीजीएचएस डेस्क पर सत्यापन के लिए अपना सीजीएचएस कार्ड प्रस्तुत करना होगा.
सीजीएचएस एनआईसी के परामर्श से सीजीएचएस डेटा बेस से कार्ड विवरण के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा प्रदान करेगा.
पात्र सीजीएचएस लाभार्थियों को स्वयं के सीजीएचएस कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी.
आश्रित परिवार के सदस्य के इलाज के मामले में स्वयं और परिवार के सदस्य के सीजीएचएस कार्ड की प्रति जमा करनी होगी.
एम्स में सीजीएचएस डेस्क, लाभार्थियों को यथास्थिति ओपीडी/जांच/इनडोर उपचार के लिए संदर्भित करता है.
सीजीएचएस कार्ड की प्रति के साथ भौतिक रूप में बिल, एम्स द्वारा महीने के अंतिम सप्ताह में संबंधित सीजीएचएस अतिरिक्त निदेशक कार्यालय में जमा किया जाएगा.
इनडोर उपचार के लिए कमरे के किराए के मामले को छोड़कर, एम्स सीजीएचएस को अपनी निर्धारित दरों के अनुसार बिल भेजेगा.
सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार कमरे के किराए के बिल सीजीएचएस को भेजे जाएंगे.
लाभार्थी अपने वार्ड की पात्रता के अनुसार इनडोर उपचार के लिए पात्र हैं, जैसा कि उनके सीजीएचएस कार्ड पर दर्शाया गया है.
सीजीएचएस द्वारा बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए एम्स, सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए एक अलग बैंक खाता बनाएगा.
संबंधित शहर के अतिरिक्त निदेशक सीजीएचएस, बिलों को शीघ्रता से संसाधित करेंगे. वह भुगतान सीजीएचएस के लिए एम्स द्वारा बनाए गए बैंक खाते में जमा किया जाएगा.
सीजीएचएस पेंशनभोगी और कैशलेस उपचार के लिए पात्र अन्य लोग सीजीएचएस से किसी भी अनिवार्य रेफरल के बिना उपचार का लाभ उठा सकते हैं.
सीजीएचएस पेंशन भोगियों और लाभार्थियों की अन्य पात्र श्रेणियों के लिए बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी), जांचों और इनडोर उपचार के लिए कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा.
तीनों संस्थान सीजीएचएस पेंशन भोगियों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए क्रेडिट बिल जारी करेंगे और सीजीएचएस अधिमानत: बिल प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर भुगतान करेगा.
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