चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर शुक्रवार को सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई है. हालांकि सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित रखा है. जिससे वह फैसले के खिलाफ अपील कर सकें.
आईपीएल मैच फिक्सिंग से जुड़ा है मामला
2013 में जी संपत कुमार तमिलनाडु पुलिस के सीआईडी के अफसर थे. उन्होंने 2013 आईपीएल सट्टेबाजी मामले की प्रारंभिक जांच की थी. उन पर सट्टेबाजों को छोडऩे के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था. इसलिए उन्हें केस से हटा दिया गया था. संपत ने इस केस में धोनी का नाम भी शामिल किया था. इस पर धोनी ने जी संपत कुमार और एक टेलीविजन चैनल ग्रुप के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया था. धोनी ने संपत के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की थी. इस याचिका में संपत द्वारा सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का हवाला दिया था.
संपत ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी
संपत कुमार ने कथित तौर पर दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 आईपीएल में मैच फिक्सिंग पर जस्टिस मुद्गल समिति की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को सीलबंद कवर में रखने का फैसला किया और इसे विशेष जांच दल को प्रदान नहीं किया. धोनी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि संपत ने कहा था कि सीलबंद लिफाफे को रोकने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक मकसद था.