न्यूयार्क। अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्य मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका दिया है। मामला 2021 के कैपिटल हिल दंगे में ट्र्रंप की भूमिका से जुड़ा है। मेन राज्य की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना ली बेलोज ने मामले में संवैधानिक विद्रोह के प्रावधान का हवाला देते हुए ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके तहत ट्रंप 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की होड़ में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे में अगर ऊपरी कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए मेन राज्य में होने वाले प्राथमिक चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे पहले कोलोराडो में ट्रंप पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि, फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प अभी भी बरकरार है।
34 पेज के फैसले में बेलोज ने कई अहम टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की वजह से ट्रंप को मेन के बैलेट से हटा दिया जाना चाहिए। इस संशोधन के मुताबिक, विद्रोह या इसमें शामिल कोई भी शख्स पद संभालने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है।
फैसले में कहा गया कि ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को अपने समर्थकों को भड़काने का काम किया। उन्होंने उपद्रवियों को कैपिटल हिल को निशाना बनाने के लिए उकसाने के लिए चुनावी धोखाधड़ी की झूठी कहानी का सहारा लिया। उनका कभी-कभी यह कह देना कि लोग शांति बनाए रखें, उनके गलत कामों को ठीक नहीं कर सकता। बेलोज ने कहा कि मैंने बहुत सोच समझ कर ही यह फैसला सुनाया है। मुझे पता है कि किसी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के आधार पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। हालांकि, यह बात भी सच है कि पहले कभी किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने विद्रोह भी नहीं कराया है।
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-