भोपाल. एमपी के सभी पेट्रोलियम डिपो में नही पहुँच रहे टैंकर ड्राइवर, सिंगरौली, सागर, भिटौनी, रतलाम, सहित सभी डिपो के बाहर ड्राइवर हड़ताल में, सतना सहित प्रदेश के अधिकांश पेट्रोल पंप हुए खाली, कल तक निर्णय न होने से प्रदेश में वाहनों के थम जाएंगे पहिये, सरकार द्वारा लाये गए नए कानून से नाराज होकर तेल टैंकरों के ड्राइवरों ने अनिश्चितत कालीन हड़ताल शुरू की।
क्या नया रोड एक्सीडेंट कानून
हाल ही में लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हुआ है. यानी अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा को उसकी खैर नहीं. अब तक अक्सर लोग रोड पर एक्सीडेंट के बाद भाग जाते थे. अब ऐसा करने पर आरोपी को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा 7 लाख तक अर्थठंड भी जमा करना पड़ सकता है. इसके अलावा जिससे गलती से एक्सीडेंट हो गया है वह घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी.
अब तक क्या थे प्रावधान
अब तक IPC की धारा 104 के तहत सड़क दुर्घटना के दौरान दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था. इसे अब और सख्त कर दिया गया है. फिलहाल इसे लोकसभा से मंजूरी मिल गई है. जल्द ही इसे राज्यसभा में पटल पर रखा जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा.