नई दिल्ली. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों के मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर अलग से मुकदमा चलाया जाए. अनिल मसीह पर बैलेट को खराब करने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन आप पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर हार्स ट्रेडिंग को लेकर चिंता जताई.
सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव को लेकर एक बार फिर शुरू हुई हार्स ट्रेडिंग पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि जो हॉर्सट्रेडिंग चल रही है वह एक गंभीर मामला है. दरअसल, रविवार को आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया.
उधर, कोर्ट ने सारे बैलेट्स को मंगाया है. कोर्ट ने शुरूआत में कहा था कि नए सिरे से चुनाव कराने की बजाय वह बैलेट्स की फिर से गिनती नए रिटर्निंग आफिसर से कराएगा. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि वह बैलेट पेपर्स की जांच के बाद इस पर कोई फैसला लेगा.
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