गुजरात: सुप्रीम कोर्ट से मोरबी ब्रिज हादसे में जयसुख पटेल को मिली राहत, विदेश न जाने की शर्त पर जमानत

गुजरात: सुप्रीम कोर्ट से मोरबी ब्रिज हादसे में जयसुख पटेल को मिली राहत, विदेश न जाने की शर्त पर जमानत

प्रेषित समय :16:16:13 PM / Fri, Mar 22nd, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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मोरबी. गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर 2022 को एक सस्पेंशन ब्रिज गिर गया था. हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में ब्रिज का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल पिछले 14 महीनों से जेल में थे.

शुक्रवार 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली. कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी है कि वह विदेश नहीं जा सकते.

हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इन 10 आरोपियों में से 2 मैनेजर, 2 क्लर्क, 3 सुरक्षा गार्ड और ब्रिज पेंटिंग के काम से जुड़े 1 व्यक्ति समेत कुल 8 लोगों को हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है, जबकि मुख्य आरोपी जयसुख पटेल की जमानत 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी.

जयसुख पटेल पर आईपीसी की धारा 304, 308, 337 और 114 आदि लगाई गई हैं. उन्होंने वकील ईसी अग्रवाल के जरिए जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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