ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि संजय सिंह की जमानत आदेश में बांसुरी स्वराज का नाम ईडी की उपस्थिति की सूची से हटाया जाए। यह फैसला आधिकारिक तौर पर संजय सिंह के मुकदमे के दौरान बांसुरी स्वराज की भूमिका को लेकर उठी विवादों के बीच किया गया है। यह समाचार आगामी कुछ दिनों में सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
इस मामले का उल्लेख ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष किया, जो न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी के साथ एक विशेष पीठ में बैठे थे। यह याद किया जा सकता है कि मामले के "अनूठे तथ्यों" पर ईडी की रियायत पर संजय सिंह को कल जमानत दे दी गई थी।
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